शिकायत निवारण

अगर कुछ ग़लत हुआ है, तो शिकायत करना आपका हक़ है — और उसका जवाब देना हमारा फ़र्ज़।

किससे शिकायत करें

नोडल शिकायत अधिकारी (कर्ज़ से जुड़ी बातें)

कर्ज़, ब्याज, वसूली या ऐप से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए। यह सखा का अपना अधिकारी है — साझेदार NBFC का अलग अधिकारी होता है।

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शिकायत अधिकारी (फ़ार्मबाज़ार / ख़रीद-बिक्री)

ख़रीद-बिक्री, दाम या भुगतान से जुड़ी शिकायत के लिए। 48 घंटे में पावती और एक महीने में निपटारा।

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डेटा सुरक्षा संपर्क (DPDP)

अपना डेटा देखने, सुधारने या मिटाने के लिए, या सहमति वापस लेने के लिए।

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आगे कहाँ जाएँ

  1. पहले सखा के नोडल अधिकारी को लिखें। जवाब न मिले तो 30 दिन बाद आगे बढ़ें।
  2. फिर साझेदार NBFC के शिकायत अधिकारी को — उनका पता उनके अपने डिजिटल-लेंडिंग पेज पर होता है।
  3. उसके बाद RBI लोकपाल (Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme) के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है — cms.rbi.org.in पर, बिना किसी शुल्क के।

शिकायत करने पर कोई शुल्क नहीं है, और शिकायत करने की वजह से आपके कर्ज़ या खाते पर कोई असर नहीं पड़ेगा।